प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) – छोटे और सीमांत किसानों के लिए पेंशन योजना
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य वृद्धावस्था में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद हर महीने ₹3,000 की पेंशन दी जाएगी।
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योजना की मुख्य विशेषताएँ
इस योजना का लाभ छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा, जिनके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि है। योजना के तहत किसान को 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच आवेदन करना होगा और मासिक अंशदान ₹55 से ₹200 तक देना होगा।
किसान जितनी राशि जमा करेगा, उतनी ही राशि केंद्र सरकार भी उसके पेंशन खाते में जमा करेगी। जब किसान 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, तो उसे ₹3,000 मासिक पेंशन मिलने लगेगी।
यदि किसान की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को ₹1,500 प्रति माह पारिवारिक पेंशन के रूप में दी जाएगी।
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पात्रता (Eligibility Criteria)
1. किसान भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. छोटे और सीमांत किसान, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि हो।
3. आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
4. किसान किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
5. EPFO, NPS या ESIC के सदस्य इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।
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मासिक अंशदान (Monthly Contribution)
योजना के तहत किसानों को उनकी उम्र के अनुसार मासिक अंशदान करना होगा। उदाहरण के लिए, 18 वर्ष की उम्र में पंजीकरण करने वाले किसान को ₹55 प्रति माह जमा करना होगा, जबकि 40 वर्ष के किसान को ₹200 प्रति माह देना होगा।
केंद्र सरकार भी किसान के बराबर राशि जमा करेगी, जिससे 60 वर्ष की उम्र के बाद किसान को ₹3,000 प्रति माह पेंशन मिल सके।
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आवेदन प्रक्रिया (Application Process)
किसान इस योजना के लिए नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए किसान को आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक और भूमि दस्तावेज लेकर जाना होगा।
CSC सेंटर पर पंजीकरण के बाद किसान को एक यूनीक पेंशन नंबर और पेंशन कार्ड प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, किसान maandhan.in वेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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योजना के लाभ (Benefits of PM-KMY)
1. 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 की मासिक पेंशन।
2. केंद्र सरकार द्वारा बराबर का योगदान।
3. किसान की मृत्यु के बाद पत्नी को ₹1,500 की पारिवारिक पेंशन।
4. कम मासिक अंशदान के साथ भविष्य में सुरक्षित पेंशन।
5. कोई भी किसान योजना से बाहर निकलना चाहे, तो उसे जमा राशि वापस मिल जाएगी।
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निष्कर्ष
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो उन्हें वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। यदि आप योग्य किसान हैं, तो जल्द से जल्द इस योजना में आवेदन करें और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं।
अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट maandhan.in पर विजिट करें या नजदीकी CSC केंद्र पर संपर्क करें।
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