प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) – संपूर्ण जानकारी
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की शुरुआत 13 जनवरी 2016 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण फसल के नुकसान से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है और इसका संचालन कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
योजना की विशेषताएँ
वित्तीय सुरक्षा: किसानों को फसल क्षति की स्थिति में मुआवजा दिया जाता है।
कम प्रीमियम दरें:
खरीफ फसलों के लिए 2%
रबी फसलों के लिए 1.5%
वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए 5%
समय पर दावों का निपटान: किसानों को दावा राशि सीधे उनके बैंक खाते में प्राप्त होती है।
संपूर्ण बीमा कवरेज: प्राकृतिक आपदाएं (सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात), फसल की बीमारियाँ और कीट हमले शामिल।
टेक्नोलॉजी आधारित प्रक्रिया: रिमोट सेंसिंग, ड्रोन और स्मार्टफोन आधारित तकनीकों का उपयोग सर्वेक्षण और दावों के त्वरित निपटान के लिए किया जाता है।
पात्रता (Eligibility)
पात्र किसान:
1. ऋणी किसान: जिन्होंने फसल ऋण (Crop Loan/Kisan Credit Card Loan) लिया है, उनके लिए यह बीमा अनिवार्य है।
2. गैर-ऋणी किसान: वे किसान जो स्वेच्छा से इस योजना में नामांकन करना चाहते हैं।
3. भूमि स्वामी और पट्टेदार किसान (जिनके पास वैध दस्तावेज हैं)।
अयोग्य किसान:
जिन किसानों ने आवेदन नहीं किया या समय सीमा में प्रीमियम का भुगतान नहीं किया।
जिनकी फसलें पहले से ही किसी अन्य बीमा योजना के अंतर्गत आती हैं।
जो सरकारी/निजी संस्थानों द्वारा संचालित अन्य कृषि बीमा योजनाओं में शामिल हैं।
बीमित फसलों की सूची
योजना के तहत राज्यों के अनुसार फसलों को नामांकित किया जाता है। इसमें मुख्यतः शामिल हैं:
खरीफ फसलें: धान, मक्का, बाजरा, मूंगफली, कपास, सोयाबीन आदि।
रबी फसलें: गेहूं, जौ, चना, सरसों, मसूर आदि।
वाणिज्यिक फसलें: गन्ना, आलू, टमाटर, केला, सेब, अंगूर आदि।
कैसे आवेदन करें?
ऑनलाइन प्रक्रिया:
1. PMFBY की आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर जाएं।
2. "Apply for Crop Insurance" पर क्लिक करें।
3. आवश्यक जानकारी भरें (नाम, आधार नंबर, बैंक खाता, भूमि विवरण)।
4. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
5. आवेदन सबमिट करें और रसीद प्राप्त करें।
ऑफ़लाइन प्रक्रिया:
1. निकटतम बैंक/कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या कृषि कार्यालय जाएं।
2. आवेदन पत्र प्राप्त करें और भरकर जमा करें।
3. आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें:
• आधार कार्ड
• भूमि स्वामित्व प्रमाण (खसरा-खतौनी)
• बैंक पासबुक की कॉपी
• बोई गई फसल का विवरण
4. प्रीमियम जमा करें और रसीद प्राप्त करें।
दावा कैसे करें?
1. फसल नुकसान होने की स्थिति में 72 घंटे के भीतर संबंधित बीमा कंपनी, बैंक, या कृषि विभाग को सूचित करें।
2. आवश्यक विवरण और दस्तावेज जमा करें।
3. सरकार द्वारा नियुक्त सर्वेयर फसल निरीक्षण करेगा।
4. स्वीकृत दावा राशि सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
PMFBY की अंतिम तिथियाँ
खरीफ फसलों के लिए: 31 जुलाई तक आवेदन करें।
रबी फसलों के लिए: 31 दिसंबर तक आवेदन करें।
(राज्य सरकारें समय-समय पर अंतिम तिथियों में बदलाव कर सकती हैं।)
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सरकारी पहल है, जो उन्हें प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। किसानों को समय पर पंजीकरण कर इस योजना का लाभ उठाना चाहिए ताकि वे किसी भी अप्रत्याशित नुकसान से बच सकें।
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